कुल्हाडी से मारपीट करने वाले आरोपी सुभाष व कैलाश को 1-1 वर्ष का सश्रम कारवास
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कुल्हाडी से मारपीट करने वाले आरोपी सुभाष व कैलाश को 1-1 वर्ष का सश्रम कारवास
श्रीमान वी.पी.एस. चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपी (1) सुभाष पिता रामा निवासी नाड़, (2) कैलाश पिता कसना निवासी खेंग सकलिया फलिया दाहोद को आज दिनांक को दोषी पाते हुये धारा 325/34 भा.दं.सं. में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्रीमति किरण चौहान, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, अभियोजन अधिकारी झाबुआ, द्वारा बताया गया कि फरियादी रिंकी ने अपने ससुर हेमचंद के साथ उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट लेखबद्व करवाई कि दिनांक 01.07.2019 की रात्रि 9.00 बजे वह और उसका पति दिलीप घर पर थे कि उसकी ननंद सरिता के चिल्लाने की आवाज आई तो वह और उसका पति दिलीप दौडकर घर गये, सरिता के घर के बाहर लाईट जल रही थी, उन्होने देखा कि सुभाष तथा सुभाष का जीजा भांजीडुंगरा वाला दोनो उसकी ननंद सरिता से झगडा कर रहे थे, सुभाष के जीजा के पास हाथ में एक कुल्हाड़ी भी थी। उसने व उसके पति ने सुभाष उसके जीजा को बोला कि तुम लोग सरिता से क्यों झगडा कर रहे हो, तो सुभाष के जीजा ने उसे सिर के पीछे कुल्हाडी से चोट पहुंचाई कुल्हाडी की मुंद से चोट लगने के कारण वह वही गिर गई थी तथा बेहोश हो गई। उसके पति ने 100 नंबर फोन लगाया 100 नंबर गाड़ी तथा पुलिस वालो ने बोला कि उनकी गाडी खराब हो गई है। फिर 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया 108 आने पर उसे घर वाले रानापुर अस्पताल ले गये वहां से ज्यादा चोट होने के कारण उसे झाबुआ अस्पताल रैफर किया जहां भर्ती होकर उसने उसका ईलाज करवाया। फरियादी रिंकी की रिपोर्ट पर से पुलिस चौकी कंजावानी थाना रानापुर द्वारा अपराध को विवेचना में लेकर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र मा. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
विचारण के दौरान मा. न्यायालय श्रीमान वी.पी.एस. चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपी (1) सुभाष पिता रामा निवासी नाड़, (2) कैलाश पिता कसना निवासी खेंग सकलिया फलिया दाहोद को दिनांक 18.05.2023 को दोषी पाते हुये धारा 325/34 भा.दं.सं. में 1-1वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ
जिला मीडिया प्रभारी
जिला झाबुआ (म.प्र.)