पत्नि के हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास पारिवारिक विवाद मे हुई थी हत्या, आरोपी एवं मृतिका की नाबालिग बच्ची के बयान के आधार पर हुई सजा।
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पत्नि के हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास पारिवारिक विवाद मे हुई थी हत्या, आरोपी एवं मृतिका की नाबालिग बच्ची के बयान के आधार पर हुई सजा।
जिला ब्यूरो अलीराजपुर
अलीराजपुर
पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर मनोज कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि थाना जोबट क्षैत्रान्तर्गत ग्राम किलाजोबट नदीधड फलिया में घटना दिनांक 17 दिसम्बर 2020 का मृतिका मनुबाई पति जामसिंह की हत्या मृतिका के पति जामसिंह के द्वारा आकस्मिकरूप से खाना बनाने के विवाद के कारण क्षणिक आवेश मे आकर लकडी से मारपीट कर गंभीर चोंट पहुंचाकर की गई थी। उक्त घटना के समय मृतिका एवं आरोपी की नाबालिग लडकी भी घर पर थी तथा शेष सदस्य गुजरात मे मजदूरी गये हुये थे। नाबालिग लडकी के द्वारा उक्त घटना की जानकारी परिजनों को मोबाईल पर दी तथा उसके मोहल्ले मे निवासरत उसकी बुआ को दी थी।
उक्त घटना की सूचना पर थाना जोबट में में अपराध क्रमांक 454/2020, धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। जोबट पुलिस के द्वारा घटना को संवेदनशीलता एवं गंभीरता से लेते हुये घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । घटना नाबालिग बच्ची के सामने उसके पिता के द्वारा उसकी मॉ को मार दिया गया था, जो कि महिला संबंधी ही संवेदनशील घटना थी, जिसका अनुसंधान जोबट पुलिस के द्वारा बहुत ही गंभीरता से किया गया जाकर सपूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।
पूर्व में महिला संबंधी घटित ऐसे प्रकरण जो माननीय न्यायालय में विचारण में चल रहे थे,ऐसे प्रकरणों को चिन्हीत कर उनकी पृथक से समीक्षा की जा रही थी तथा घटना के आरोपी पति की सजायाबी सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रकरण का माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान राजपत्रित अधिकारी को लगातार प्रकरण के पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित किया गया था,जिस पर प्रकरण मे माननीय न्यायालय में लगातार पेरवी हुई व परिणामस्वरूप माननीय अपर सत्र न्यायालय द्वितीय जोबट के द्वारा दिनांक 06 जनवरी 2023 को आरोपी जामसिंह पिता चमरा, ग्राम किलाजोबट नदीधड फलिया को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त प्रकरण का अनुसंधान तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक केलाश चौहान के द्वारा किया गया था।
पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री मनोज कुमार सिंह ने बताया कि महिलाओं पर घटित ऐसे प्रकरणों को अति संवेदनशील श्रेणी मे रखा जाकर, ऐसे प्रकरणो को लिस्टेड कर समीक्षा की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय से आरोपी को सजा हुई है,जो कि समाज के ऐसे असामाजिक तत्व जो महिलाओं पर घटना कारित करते है, उनके लिये ये सख्त संदेश है। इस संबंध में अलीराजपुर पुलिस के द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से गांव-गांव जाकर चोपाल खाटला बैठक लगाकर अंधविश्वास के कारण ऐसी घटना न हो, इस हेतु लगातार जागरूकता अभियान चलाया हुआ है।