फर्जी तरीके से आदिवासी की जमीन को कराया सामान्य के नाम,फरयादी लगा रहा न्याय की गुहार।

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फर्जी तरीके से आदिवासी की जमीन को कराया सामान्य के नाम,फरयादी लगा रहा न्याय की गुहार।

मामला आजादनगर तहसील का, दिग्गजो पर लगे आरोप,जाने किस पर लगे आरोप, देखें विडियो 

 

अलीराजपुर-चन्द्रशेखर आजादनगर के ग्राम कलियावाव निवासी नाना पिता पीदीया भील ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन सेवार्थ भोपाल में शिकायत दर्ज करवाई की उसकी जमीन फर्जी तरीके से सामान्य वर्ग के नाम पर कर दी गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि ग्राम बिलझर तहसील चन्द्रशेखर आजादनगर में कृषि भूमि जिसका सर्वे नम्बर 419,0.044 420/18..02 का कुल रकबा 0.46 लगान 1.00 की है जो कि मेरे नाम से रेवन्यू रिकार्ड एवं ऋण पुस्तिका में दर्ज है। इसमें से 420 /18 मेरे खाते में पटवारी रेकॉर्ड में कमी की प्र. क्र. 15 अ/23/03/04 फर्जी 170(ख) का 14-07-04 का आदेश S D M का हवाला देकर दर्ज किया गया है। उक्त भूमि आरोपियो द्वारा मिली भगत से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जोबट में मेरी गेर मोजूदगि में फर्जी प्र. क्र. 15 अ/23/03/04 आदेश दिनांक14-07-04 के अनुसार समान्य वर्ग के शैलेन्द्र पिता मदन राठौड़ निवासी अलीराजपुर के नाम से किया गया है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि के सम्बंधित में धारा 165(6) मध्यप्रदेश भू राजस्व सं 1959 के अंतर्गत कलेक्टर महोदय से अनुमति प्राप्त नही की गई है। शिकायतकर्ता नाना पिता पीदिया भील ने शैलेंद्र पिता मदन राठोड़,नारायण पिता गेंदालाल अरोड़ा,पूर्व पटवारी विक्रम तोमर,शब्बीर मोहम्मद कुल चार लोगों पर आरोप लगाया है। उक्त शिकायत के सम्बंध में तहसीलदार तहसील चंदशेखर आजादनगर से जांच प्रतिवेदन लिया गया ।तदनुसार ग्राम बिलझर मे स्थित भूमि सर्वे नम्बर 420/18 पैकी रकबा 0.020 हेक्टिर लगान रुपये 126.00 की भूमि नाना पिता पिदीया जाती भील निवासी बिलझर के नाम से दर्ज थी। वर्ष 2004 में उक्त भूमि तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जोबट के न्यादयालयिन प्रकरण क्रमांक 15/अ 23/2003-04 में पारित आदेश दिनांक14-07-2004 के तहद मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता1959 की धारा 170(ख)के अंतर्गत गेर आदिवासी शैलेंद्र पिता मदन राठौड़ निवासी अलीराजपुर के नाम से नामांतरण स्वीकृत किया गया जिससे प्रश्नाधिन भूमि पर गैर आदिवासी का नाम दर्ज हुआ है। गेर आदिवासी शैलेन्द्र पिता मदन राठौड़ द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता1959 की धारा 165(6) के तहद कलेक्टर महोदय के राजस्वक प्रकरण क्रमांक 15/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक31/12/2013 के तहद विक्रय की अनुमति ली गयी तथा उक्त भूमि गेर आदिवासी नारायण पिता गेंदालाल जाती अरोड़ा निवासी चन्द्रशेखर आजादनगर को विक्रय कर दी गई है। चुकी प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण न्यायालयीन प्रकिया के तहद हुआ है शिकायतकर्ता को उक्त आदेशो के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने की समझाईश दी गयी है।

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