कोर्ट के आदेश के बाद जागा यातायात विभाग हेल्मेट व सीट बेल्ट की अनिवार्यता के लिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद यातायात पुलिस की कार्यवाही।
माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशों के पालन में पुरे मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु दो पहिया वाहन सवार व्दारा हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चालकों व्दारा सीटबेल्ट धारण न करने वाले वाहन चालकों के विरुध्द दिनांक 20.11.2023 से दिनांक 10.01.2024 तक विशेष अभियान संचालित किये जाने के सम्बंध मे PTRI पुलिस मुख्यालय भोपाल व्दारा आदेशित किये जाने से जिला अलीराजपुर के समस्त थानो व्दारा भी उक्त अभियान के तहत शत प्रतिशत पालन कराने हेतु लगातार पूरे जिले में संचालित वाहन शोरुम, स्कुल / कॉलेज, होटल ढाबा रेस्टारेंट, हाट बाजार, बस स्टैण्ड आदि जगहों पर आम जन को सड़क सुरक्षा के प्रति और दो पहिया चालक व्दारा हेलमेट धारण करना व चार पहिया वाहन चालक व्दारा सीटबेल्ट लगाये जाने सम्बंधी प्रचार – प्रसार कर जागरुक किया जा रहा है।
जिससे की सड़क दुर्घटनाओं मैं व पीड़ितों में कमी लायी जा सकेगी। साथ ही यातायात नियमो का पालन नही किये जाने पर हेलमेट व सीट बेल्ट धारण न करने वाले चालकों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। हेलमेट व सीट बेल्ट लगाकर चलने वाले वाहन चालकों को यातायात पुलिस अलीराजपुर द्वारा फुल देकर सम्मानित भी किया जा रहा है । उक्त अवधी के दौरान जिला अलीराजपुर के समस्त थानो व यातायात पुलिस अलीराजपुर के द्वारा हेलमेट न धारण करने वाले चालको के विरुध्द कुल चालान 173 बनाये जाकर समन शुल्क 51900/- एवं चार पहिया वाहन चालको व्दारा सीट बेल्ट न धारण करने पर कुल चालान 252 एवं समन शुल्क 126,000/- वसुल किया गया है । यातायात प्रभारी सुबेदार अर्जुनसिंह वास्केल व्दारा बताया गया की इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी ।