नाबालिका का अपहरण कर बलात्‍कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास 

0 198
ad

नाबालिका का अपहरण कर बलात्‍कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास 

झाबुआ माननीय विशेष न्‍यायाधीश श्री आर.के. शर्मा (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला झाबुआ द्वारा आरोपी रोहित पिता केतरूस बबेरिया उम्र 23 साल निवासी तालाब फलिया राणापुर को दिनांक 10.06.2023 को दोषी पाते हुये धारा 363, 366, 376(2)एन,376(3), 344 भादिव एवं 5एल/6 पॉक्‍सों एक्‍ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 13000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्रीमति मनीषा मुवेल,विशेष लोक अभियोजक जिला झाबुआ, द्वारा किया गया। 

जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ, द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 10.07.2020 को शुक्रवार को 11 बजे पीडिता के पिता गोपाल कॉलोनी झाबुआ स्थित अपने घर से बाजार गया था, करीब वापस 3.00 बजे अपने घर आया तो उसके लडके ने बताया कि पीडिता दोपहर के करीब 1 बजे घर से स्‍कूल अपनी मार्कशीट लेने गई है,शाम 4 बजे तक घर नही आई है। पीडिता के पिता स्‍कूल गया तो वहॉ पर भी पीडिता नही मिली। उसके बाद उसने रिश्‍तेदारी व आसपास तलाश करने पर उसे पीडिता के बारे में कोई पता नही चला । आरोपी के विरुद्ध थाना झाबुआ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 27.07.2020 को अपहर्ता पीडि़ता को दस्‍तयाब कर पुलिस कथन करवाये गये,जिसमें पीडि़ता ने बताया कि घटना दिनांक को घर से स्‍कूल अपनी मार्कशीट लेने गई थी, कन्‍याशाला स्‍कूल झाबुआ के पास जान पहचान का रोहित बबेरिया मिला और उसे धमकी देकर बहला-फुसलाकर औरत बनाने के लिए गुजरात ले गया, जहां आरोपी रोहित ने झोपड़ी बनाकर करीबन 15 दिन तक औरत बनाकर रखा और शारीरिक संबंध बनाये। आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया गया । अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गया। 

माननीय विशेष न्‍यायाधीश श्री आर.के. शर्मा (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला झाबुआ द्वारा आरोपी रोहित पिता केतरूस बबेरिया उम्र 23 साल निवासी तालाब फलिया राणापुर को निर्णय दिनांक 10.06.2023 को दोषी पाते हुये धारा 363, 366, 376(2)एन,376(3), 344 भादिव एवं 5एल/6 पॉक्‍सों एक्‍ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 13000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्रीमति मनीषा मुवेल,विशेष लोक अभियोजक जिला झाबुआ, द्वारा किया गया। 

 

सुश्री सूरज वैरागी 

जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)

जिला झाबुआ (म.प्र.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

-बोरी थाना पुलिस ने लूट, डकैती एवं डकैती की तैयारी के अपराधों में संलिप्त आरोपियों को किया गिरफतार | 06 गिरफतार आरोपियों से अवैध फॉयर आर्म्स एवं धारदार हथियार भी जप्त किये गये।-मप्र : ऐतिहासिक "विराट पत्रकार समागम" का शीघ्र ही इंदौर में आयोजन।-पुलिस के विशेष अभियान के तहत अवैधरूप से गांजा विक्रय करने वालों पर कार्यवाही-सहायक आयुक्त का कर्मचारी संगठन ने माना आभार अजाक्स एवं आकास संगठन के पदाधिकारियों ने मिठाई खिलाकर किया सम्मान-व्‍यापारी के साथ दिनदहाडे हुई डकेती का पर्दाफाश, अज्ञात आरोपियों को एक सप्‍ताह के भीतर पुलिस ने किया गिरफतार-आदिवासी बाहुल्य जिले से ISPL फाइनल ट्रायल के लिए 6 क्रिकेटर्स का चयन।-मनिहार बिरादरी की नविन कमेटी का हुआ गठन , हाज़ी सजाउद्दीन अध्यक्ष शाहरुख़ मनिहार उपाध्यक्ष मनमोनित-व्हाट्सएप पर मैसेज करने पर बुक हो सकेगी एम्बुलेंस,अब आप 108 एंबुलेंस हो व्हाट्सएप के माध्यम से भी बुक कर सकते हैं -मुस्लिम समाज द्वारा नर्सिंम्हानंद के खिलाफ सौपा ज्ञापन, पैगम्बर साहब पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर एफ आईं आर की मां