वाहन चालकों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को किया गिरफ्तार
✍️साबीर शैख की रिपोर्ट
अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री राजेश व्यास द्वारा बताया गया कि दिनांक-11.04.2025 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 03 पिकअप वाहनों में गौवंश(केडे) भरकर आम्बुआ रोड तरफ से उमराली रोड तरफ ले जा रहे है । मुखबिर सूचना पर विश्वास कर थाना कोतवाली के फोर्स को उमराली रोड सरस्वती स्कूल के आगे एम्बुस लगाकर बैठाया गया । उक्त फोर्स को आगे पीछे 03 पिकअप वाहन आते दिखे जिन्हे रोककर रोड किनारे खडा किया । पहले पिकअप वाहन क्रमांक MP-11 G-2117 में 09 केडे (गौवंश), दुसरे पिकअप वाहन क्रमांक MP-09 GG-3236 में 07 केडे(गौवंश) तथा तीसरे पिकअप वाहन क्रमांक MP-45 G-2039 में 08 केडे(गौवंश) निर्दयतापूर्वक ठुस-ठुस कर भरे हुए थे । क्रमशः पिकअप वाहन चालको से नाम पता पूछते उन्होने अपने नाम 01. संतोष पिता गंजी भूरिया भील उम्र 32 वर्ष निवासी दौतड चौकी कुंदनपुर जिला झाबुआ, 02. दिनेश पिता हिरजी भुरिया भील उम्र 35 वर्ष निवासी दौतड चौकी कुंदनपुर जिला झाबुआ व 03. सुभाष पिता रामा मचार भील उम्र 20 वर्ष निवासी नाड उडचा फलिया ग्राम कुंदनपुर थाना राणापुर जिला झाबुआ का होना बताया फिर उक्त वाहनों को फोर्स की मदद से थाना परिसर अलीराजपुर लाया गया व पंचानों के समक्ष तीनों पिकअप वाहनों को विधिवत जप्त कर तीनों आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक-174/2025 धारा4,6,9 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम व 11(1)(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक सोनू सिटोले थाना प्रभारी कोतवाली, उपनिरीक्षक योगेन्द्र मण्डलोई, सउनि मुन्नालाल कटारे, सउनि सुकायला सोलंकी, सउनि रामकुमार यादव, आर गंगाराम, आर नागरसिंह का सराहनीय योगदान रहा ।